27 May, 2023 By: Business Team

कभी कैंसिल नहीं होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, ध्यान से करें ये काम

आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कई बुनियादी वजहों से खारिज हो सकता है. 


ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तय समय के लिए होते हैं. इन्हें हर साल रिन्यू कराने की जरूरत होती है.

कभी-कभी, पॉलिसीधारकों को यह एहसास नहीं होता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है. 

जब उनका क्लेम खारिज होता, तब उन्हें इस बारे में पता चलता है. इसलिए इंश्योरेंस को समय पर रिन्यू करवाना जरूरी है. 

अगर आपकी पॉलिसी समाप्त हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है.

बीमा पॉलिसी में पहले से मौजूद बीमारियों के बारे में बताना जरूरी है. इससे आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज नहीं होगा.

अगर पॉलिसीधारक किसी बीमारी के लिए क्लेम करता है, जो उसने शुरुआत में नहीं बताया है तो क्लेम खारिज हो सकता है.

इंश्योरेंस पॉलिसियों में क्लेम करने की एक निर्धारित समय सीमा तय होती है. इसके भीतर ही इंश्योरेंस क्लेम करना होता है. 

आमतौर पर आपको 60-90 दिनों की अवधि के दौरान पॉलिसी क्लेम करना होता है. इसके बाद करने पर क्लेम खारिज हो सकता है.

आसानी से क्लेम का सेटलमेन्ट के लिए पॉलिसीधारक को इलाज के लिए एक पसंदीदा नेटवर्क अस्पताल चुनने की सलाह दी जाती है.