लड़कियों की नई ताकत अपराजिता बिल, समझिए एंटी-रेप करने क्या होगी सजा

05 Sep 2024

कोलकाता रेप कांड के बाद ममता सरकार का नया एंटी-रेप बिल विधानसभा में पास हो गया है. इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने का प्रस्ताव है.

इस एंटी रेप बिल में क्या-क्या है. आइए इसे समझते हैं.

'अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) बिल 2024' के नाम से आया ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा.

इस बिल के अनुसार, अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी.

इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है. जबकि, भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है.

बंगाल सरकार के इस बिल में कैद की सजा का प्रावधान है. ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी को जिंदगीभर तक की जेल की सजा भी सुना सकती हैं. फांसी की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है.

गैंगरेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम उम्रकैद की सजा होगी. इसमें भी उम्रकैद का मतलब होगा कि दोषी जिंदा रहते जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

अगर कोई पीड़ित की पहचान उजाकर करता है तो 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.

कोर्ट से जुड़ी कार्यवाही छापने पर 3 से 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है.

फिलहाल इस बिल को ममता सरकार ने विधानसभा से पास किया है. अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. राज्यपाल की 

मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बनेगा.