आतिशी का इस्तीफा... जब तक नया CM नहीं, तब तक दिल्ली में किसका राज?

09 Feb 2025

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी को बहुतम (70 में से 48 सीट) हासिल हुआ है. आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार में मुख्यमंत्री रहीं आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है.

आतिशी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा. अब यह भी जानना जरूरी है कि अगर कोई सीएम इस्तीफा देता है तो क्या नियम लागू होते हैं और राज्य में किसका 'राज' होता है.

जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, तो राज्य के संविधान और प्रक्रियाओं के अनुसार कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है. हालांकि ये नियम राज्य से राज्य में थोड़े अलग हो सकते हैं.

इस्तीफा देने के बाद वो मुख्यमंत्री तब तक राज्य का कार्यवाहक सीएम बना रहता है, जब तक नए मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेते हैं.

कार्यवाहक सीएम (Acting CM)

हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित हो जाते हैं. वो इस दौरान कोई भी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकते हैं.

कानून व्यवस्था को बनाए रखना कार्यवाहक मुख्यमंत्री का दायित्व है. इसलिए वो ऐसे मामलों पर निर्देश दे सकते हैं.

सबसे पहले, मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे की सूचना राज्यपाल को देता है. राज्यपाल इस सूचना को स्वीकार करते हैं और इस्तीफा प्रभावी हो जाता है.

राज्यपाल को सूचना

कुछ मामलों में, राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए.

अध्यक्षीय शासन

राष्ट्रपति इस सिफारिश पर विचार करते हैं और यदि वह उचित समझते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं.

आमतौर पर, राज्यपाल किसी नए मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं. नए मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करना होता है.

नया मुख्यमंत्री

अगर कोई भी दल या गठबंधन बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है, तो राज्यपाल नए चुनाव करवाने का निर्णय ले सकते हैं.

नए मुख्यमंत्री को राज्यपाल की मौजूदगी में शपथ लेनी होती है. नए मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल गठित करते हैं. नए मुख्यमंत्री को विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करना होता है.

शपथ ग्रहण

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