ट्रेन की यात्रा को सुखद आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं.
ऐसी ही एक व्यवस्था होती है ट्रेन के डिब्बों में लगी चेन. इन चेन का इस्तेमाल ट्रेन को किसी आपात स्थिति में रोकने के लिए किया जाता है.
हालांकि, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां लोग बिना आपात स्थिति के चेन पुलिंग करते हैं.
बता दें, ऐसा करना रेलवे के नियमों के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं चेन पुलिंग की क्या है सजा .
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चेन पुलिंग के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन को खींचता है तो उस व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद या दोनों हो सकते हैं.