गाड़ी पर तिरंगा लगाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो पड़ेगा भारी

Aajtak.in

11 August 2023

15 अगस्त के मौके पर लोग जगह-जगह तिरंगा फहराते हैं. लोग अपने घर, दुकान से लेकर अपनी गाड़ियों पर भी झंडा लगाते हैं.

Rules of flag hoisting

कई लोग अपनी कार, बाइक या अन्य गाड़ियों पर तिरंगा लगाना पसंद करते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, तिरंगा फहराने के कुछ नियम होते हैं.

Rules of flag hoisting

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, हर कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता है. आइये जानते हैं नियम.

Rules of flag hoisting

गाड़‍ियों के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना गैर कानूनी माना गया है. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

Rules of flag hoisting

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री की गाड़ियों पर तिरंगा लगाने की इजाजत होती है.

Rules of flag hoisting

इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं.

Rules of flag hoisting