07 Feb 2025
Credit: META
अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये आपके जरूरत की खबर है.
कई बार स्टूडेंट्स अपनी आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से समय पर फीस नहीं दे पाते हैं.
ऐसे में कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करने से रोक दिया जाता है.
वहीं, कई बार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है.
लेकिन क्या कोई कॉलेज फीस नहीं दे पाने पर स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकाल सकता है? चलिए जानते हैं क्या है इसको लेकर कानून.
पटियाला कोर्ट के वकील महमूद आलम बताते हैं कि धारा 21-ए के तहत 4 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है.
स्कूलों में फीस जमा न करने के कारण छात्रों को क्लास अटेंड करने या चालू सत्र के दौरान परीक्षा देने से स्कूल का कोई भी अधिकारी रोक नहीं सकता है.
हालांकि, यह कॉलेज में लागू नहीं है. यदि कोई स्टूडेंट्स फीस का भुगतान नहीं कर पाया तो कोई कॉलेज छात्र को कक्षा में उपस्थित होने और परीक्षा देने से मना कर सकता है.