21 Feb 2023 By: Aajtak.in

ट्रेन से सफर के दौरान रेलवे के इन नियमों को जानना बेहद जरूरी

रेल यात्रा के नियम

रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई नियम  बनाए हैं, जिसकी जानकारी शायद हर पैसेंजर्स को नहीं होती. आइए जानते हैं नियम.

भारतीय रेल के नियमों के मुताबिक अगर कोई अकेली महिला या अकेला बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटी उसे रात के समय ट्रेन से नहीं उतार सकता. 

रेलवे के नियमों के मुताबिक रात में सफर के दौरान टीटीई आप को जगा कर आप का टिकट चेक नहीं कर सकता. 

रेल के नियम के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आप आराम की नींद ले सकते हैं, लेकिन यह नियम उन यात्रियों के लिए लागू नहीं होता जिन्होंने रात मे ट्रेन बोर्ड की हो. 

रात में 10:00 से सुबह के 6:00 बजे तक मिडिल सीट को खोला जा सकता है. इसके अलावा आप मिडिल बर्थ नहीं खोल सकते. 

अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है तो टीटीई आपकी सीट को किसी अन्य यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है. टीटी अगले कुछ स्टेशनों तक आपका इंतजार करेगा. 

यात्रा के दौरान अगर आपके शेड्यूल में कोई अचानक बदलाव होता है तो आप टीटीई से बात कर अपना टिकट एक्सटेंड करवा सकते हैं.

रेलवे का नियम है कि रात में आप स्पीकर फोन पर बात करने के साथ-साथ मोबाइल में किसी तरह का ऑडियो या वीडियो नहीं प्ले कर सकते हैं. 

पैसेंजर स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं . वहीं, सेकंड एसी में 50 किलो और फर्स्ट एसी में 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट है.

अगर आप इससे अधिक सामान लेकर के यात्रा कर रहे हैं तो आपको अलग से इसका शुल्क जमा करना होगा. 

आरपीएफ व जीआरपी के किसी भी जवान को यह अधिकार नहीं है कि वह यात्रियों से उनके टिकट के बारे में पूछताछ करें.