ये हैं वो काम, जो भारत में सिर्फ CJI ही कर सकते हैं! 

11 Nov 2024

जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ़ जस्टिस के पद की शपथ ले ली है. वे भारत के 51वें सीजेआई हैं.

उनका कार्यकाल छह महीने एक दिन का होगा. अगले साल ही 13 मार्च को जस्टिस खन्ना रिटायर हो जाएंगे.

क्या आप जानते हैं देश के सीजेआई का क्या काम होता है और उनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 में  सीजेआई के प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताया गया है. 

उन्हें 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' भी कहा जाता है, क्योंकि वे ही कोर्ट में अलग-अलग बेंच के लिए जजों की नियुक्ति करते हैं. 

साथ ही उनके पास अलग-अलग मामलों को लिस्टिंग करने का भी अधिकार है. वे अपने हिसाब से संविधान पीठ की नियुक्ति कर सकते हैं. 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की नियुक्ति, कोर्ट से जुड़े कई प्रशासनिक मामलों में भी फैसले लेते हैं. 

साथ ही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का अधिकार भी सीजेआई के पास ही होता है.