वकील और एडवोकेट में क्या है सही अतंर? जानिए कोर्ट में केस लड़ने वालों की क्या होती है उपाधि

04 Nov 2024

न्यायपालिका की दुनिया में वकील और एडवोकेट शब्द आपने जरूर सुने होंगे लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच का फर्क जानते हैं.

अगर आप कभी कोर्ट में गए हों या फिर फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में कुछ लोग अपने क्लाइंट की ओर से दलील देते नजर आते हैं.

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इन लोगों को कहते हैं वकील. वकीलों की पहचान होती है काला कोट और व्हाइट शर्ट.

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इन वकील को कोई अधिवक्ता भी कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें लॉयर और एडवोकेट के नाम से बुलाया और जाना जाता है.

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हालांकि, असल में वकील और एडवोकेट अलग हैं. आइए जानते हैं.

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लॉयर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे अटॉर्नी, एडवोकेट और सॉलिसिटर इनमें से सभी कानून के अलग-अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं

लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अभी भी कानून की, एलएलबी की पढ़ाई करने में लगा है, इस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने के लिए अनुमति नहीं होती 

लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अभी भी कानून की, एलएलबी की पढ़ाई करने में लगा है, इस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने के लिए अनुमति नहीं होती है क्योंकि बिना पूरी पढ़ाई की वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है.

हालांकि, ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी कानून की पढ़ाई किया हुआ शख्स एडवोकेट हो.

किसी भी लॉयर का काम किसी व्यक्ति को लीगल एडवाइज देना हो सकता है, लेकिन वो किसी के बिहाफ पर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है.

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एडवोकेट बनने के लिए किसी भी लॉयर को बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और बार की परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद वो एडवोकेट बनता है.

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यह समझ लीजिए कि एक लॉयर वह व्यक्ति होता है, जिसने कानून की पढ़ाई और ट्रेनिंग प्राप्त की होती है. लॉयर शब्द एक बहुत ही प्रचलित शब्द है.

यह समझ लीजिए कि एक लॉयर वह व्यक्ति होता है, जिसने कानून की पढ़ाई और ट्रेनिंग प्राप्त की होती है. लॉयर शब्द एक बहुत ही प्रचलित शब्द है.