दुबई में 0% इनकम टैक्स, फिर कैसे होती है कमाई? जानकर चौक जाएंगे

1 Feb 2025

दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का हिस्सा है, अपने लुभावने टैक्स सिस्टम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही आकर्षक है, खासकर बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए.

दुबई में रहने वाले नागरिकों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता. यानी उनकी सैलरी पर 0% टैक्स है. इससे दुबई हाई सैलरी पैकेज वालों के लिए एक पसंदीदा जगह बन जाता है.

0% इनकम टैक्स

पहले दुबई में कुछ कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता था. लेकिन 2023 से, UAE ने कुछ कंपनियों के लिए 9% कॉर्पोरेट टैक्स लागू किया है.

कॉर्पोरेट टैक्स

यह टैक्स केवल उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी सालाना आय 3,75,000 AED (लगभग ₹88 लाख) से अधिक है.

दुबई में 2018 से पहले कोई वैट नहीं था, अब 5% वैट लागू है. यह टैक्स सामान और सेवाओं की खरीद पर लगता है.

वैल्यू एडेड टैक्स (VAT)

कुछ जरूरी चीजें जैसे हेल्थकेयर, शिक्षा, और फूड आइटम्स पर कम या शून्य वैट है.

आयात किए गए सामान पर लगभग 5% कस्टम ड्यूटी लगती है, जबकि तंबाकू, एनर्जी ड्रिंक्स, और शुगर ड्रिंक्स पर 50% से 100% तक टैक्स लगता है. होटल में रुकने पर 10% तक टैक्स लिया जाता है.

अन्य टैक्स

दुबई के फ्री जोन एरियाज में कंपनियों को टैक्स में बड़ी छूट मिलती है. यहां कंपनियों को 100% विदेशी मालिकाना हक और 0% टैक्स की सुविधा है.

फ्री जोन कंपनियों पर 0% टैक्स

सालिक टोल: दुबई में इलेक्ट्रॉनिक टोल रोड सिस्टम है, जो टोल गेट से गुजरने पर अपने आप 4 दिरहम फीस काट लेता है. इसे 1 जुलाई 2007 में लॉन्च किया गया था.

फिर कैसे होती है कमाई?

दुबई में रेंट पर रहने वाले लोग जितना किराया देते हैं उसका 5% (1bhk), 10% (2bhk), पानी और बिजली के बिल में जुड़कर आता है, जो फिक्स्ड होता है.

किराया

दुबई में नियम-कानून काफी सख्त हैं जिन्हें तोड़ने पर कड़ी सजा और मोटी भुगतान करना पड़ता है. इसी से दुबई की कमाई होती है.

दुबई में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 400 यूएई दिरहम (AED) से लेकर 50,000 AED तक का जुर्माना लग सकता है.

ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 400 AED, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 50,000 AED, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 30,000 AED का जुर्माना लग सकता है.

All Photos Credit: Meta AI