04 April, 2023 By: Aajtak.in

मेट्रो में बिकिनी! जानें 'अश्लीलता' पर क्या कहता है कानून 

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दिल्ली मेट्रो में मिनी स्कर्ट और ब्रा पहने एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Pic Credit: urf7i/instagram

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पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहनकर निकलने के बाद अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई है. 

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कुछ लोग इसे वीमेन एम्पावरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं. 

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ऐसे में सवाल उठते हैं कि कानून में ऐसे मामलों के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

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लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारतीय कानून के तहत "अश्लीलता" की परिभाषा सब्जेक्टिव है. अश्लीलता लोगों की नैतिकता के मानक पर निर्भर करता है. 

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मेट्रो गर्ल के मुद्दे को "अभद्रता" के साथ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी देखा जाना चाहिए. जो अपनी पसंद का हक देता है. 

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लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, मेट्रो गर्ल को कपड़ों की पसंद के कारण आपराधिक कानून या डीएमआरसी के नियमों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. 

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एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर एक महिला क्या पहन सकती है या क्या नहीं, इस पर कोई सीधा कानून नहीं है. पूरी रिपोर्ट नीचे पढ़ें. 

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