देश के सख्त कानून रासुका के बारे में ये जानते हैं आप?

By: Aajtak Education

05 जुलाई 2023

मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदिवासी युवक पर नशे की हालात में पेशाब करने वाले शख्स पर NSA के तहत कार्रवाई करने बात कही गई है. बताया जा रहा है आरोपी सीधी विधायक केदारानाथ शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला है.

आरोपी को पार्टी से भी हटा दिया गया है. साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालाय के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एनएसए सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है.  आइए जानते हैं क्या है NSA या रासुका?

रासुका का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National security act NSA) है. इसमें हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकमत एक साल जेल में रखा जा सकता है.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है. जो 23 सितंबर, 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था.

ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है. यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है.

इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है.

अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था में बाधा खड़ी कर रहा है. 

किन पर होता है लागू?

NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है. लेकिन किसी भी हालत में 12 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता.

कितनी हो सकती है जेल?

हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है.