राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. जानें क्या है आचार संहिता और इसके नियम.
भारतीय चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है. मिजोरम में 07 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 07 नवंबर और 17 नवंबर, तेलंगाना में 13 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और राजस्थान में 23 नवंबर हो वोटिंग होगी.
चुनाव आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ नियम बनाता है, जिन्हें आचार संहिता कहा जाता है. लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में और विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य स्तर पर आचार संहिता लागू होती है.
लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों का खासतौर से पालन करना होता है. जो इस प्रकार हैं-
आचार संहिता में बताया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवार और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकें और जुलूस आयोजित करने, मतदान दिवस की गतिविधियों और कामकाज के दौरान अपना आचरण कैसा रखना है.
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सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास, नए कामों की स्वीकृति और सरकारी भर्तियां बंद होती हैं.
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किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के हित को बढ़ाने के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं किया जाएगा.
वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी. मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा.
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