03 Feb 2025
क्या आप भी किराए के घर में रह रहे हैं? फिर आपको भी डर लगा रहता होगा कि कहीं मकान मालिक घर खाली करने को ना कह दे.
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लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मकान मालिक को घर खाली करवाने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं. तो जानते हैं घर खाली करवाने के क्या नियम हैं?
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घर खाली करवाने से जुड़े नियमों के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रेम जोशी ने बताया कि ऐसे कोई भी मकान मालिक घर खाली नहीं करवा सकता है.
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मकान मालिक को घर खाली करवाने से पहले किराएदार को एक नोटिस देना होता है. इसमें किराएदार को घर खाली करने के लिए कम से कम एक महीने का वक्त दिया जाता है.
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अगर 11 महीने के कॉन्ट्रेक्ट के बीच में भी घर खाली करवाया जाता है तो एक महीने पहले नोटिस देना होता है.
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एडवोकेट ने बताया कि ये नियम दोनों पार्टियों के लिए है और दोनों को घर खाली करने या खाली करवाने से पहले नोटिस देना होता है.
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उन्होंने बताया कि वैसे 11 महीने के रेट एग्रीमेंट में दोनों पार्टियां आपस में कुछ शर्तों के लिए एग्री होती हैं, जिसके आधार पर भी घर पर कब्जे का निर्धारण होता है.
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इस 11 महीने के कॉन्ट्रेक्ट के बाद ही किराए में बदलाव हो सकता है और इसके आधार पर ही किराया बढ़ाया जा सकता है.
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