बढ़ते प्रदूषण के सितम के बीच दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है.
इस योजना से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. ये नियम सिर्फ चार पहिया गाड़ियों पर ही नियम लागू होगा.
ऑड-ईवन गाड़ियों को सड़कों पर चलाने का एक ऐसा नियम है, जिसमें ऑड नंबर (विषम) जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 तारीख को वही गाड़ियां सड़कों पर दिखेगी जिसके नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड हो.
वहीं, अगले दिन यानी ईवन (सम) तारीखों में वही गाड़ियां सड़कों पर दौड़ सकेंगी जिसके नंबर प्लेट का आखिरी अंक ईवन यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हो.
नियमों के मुताबिक, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन को ऑड-ईवन से छूट मिल सकती है.
दिल्ली पुलिस की गाड़ी और मरीज को अस्पताल लेकर जा रहे लोगों को इमरजेंसी को देखते हुए छूट दी जा सकती है.