18 Dec 2024
रिपोर्ट: अमन भारद्वाज
हरियाणा के करनाल में 69 साल के किसान ने 44 साल बाद अपनी 70 साल की पत्नी को तलाक दे दिया. इसके लिए 3.07 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता दिया है.
इसके लिए किसान ने अपनी जमीन और फसल बेची थी. पति-पत्नी पिछले 18 साल से अलग रह रहे थे और मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में सुलझा.
दरअसल, हरियाणा में करनाल के 70 वर्षीय किसान ने अपनी 44 साल पुरानी शादी को खत्म करने के लिए पत्नी को 3.07 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने पर सहमति जताई.
पति ने 2.16 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, 50 लाख रुपये फसल बेचकर कैश, और 40 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने देकर पत्नी को गुजारा भत्ता चुकाया.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में 4 नवंबर 2024 को दोनों पक्षों ने समझौता किया. इसके बाद कोर्ट ने शादी को खत्म करने का आदेश जारी किया.
पति-पत्नी साल 2006 से अलग रह रहे थे. पति ने 2013 में तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा.
पति ने तलाक के लिए मानसिक क्रूरता का हवाला दिया था. उनकी याचिका हाईकोर्ट में 11 साल तक लंबित रही.
अब समझौते के तहत किसान की पत्नी को 3.07 करोड़ का स्थायी गुजारा भत्ता मिला है. यह भी तय हुआ कि पत्नी और बच्चों का पति या उसकी संपत्ति पर अब कोई दावा नहीं होगा.
दोनों की शादी 27 अगस्त 1980 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. परिवार में मतभेद के चलते संबंधों में खटास आ गई. जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच ने समझौते को मान्य करते हुए तलाक का आदेश दिया.