उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना को लेकर एक शर्त रखी है. इसके मुताबिक, 51 हजार रुपये का लाभ तभी मिल सकेगा जब दुल्हन यूपी की होगी.
शर्त के मुताबिक, दूल्हा बेशक कहीं का भी हो. चाहे यूपी का हो या यूपी से बाहर किसी अन्य राज्य का. लेकिन दुल्हन यूपी की ही होनी चाहिए.
यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि सामूहिक विवाह योजना में अगर किसी अन्य राज्य की दुल्हन होगी, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इसी के साथ इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को अब कुछ बदलावों से भी गुजरना होगा.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम के लिए पहले वधू को आधार कार्ड से मूलनिवास होने का अपना ब्यौरा वेबसाइट पर भरना होगा. इसके बाद ही आवेदन करने का विकल्प खुलेगा.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ वह परिवार ले सकते हैं, जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये तक है.
इस योजना के तहत कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपया नकद भेजे जाते हैं, जबकि 10 हजार रुपया विवाह के दिन उपहार और सामग्री के लिए दिए जाते हैं.
कुल मिलाकर करीब 51 हजार की मदद नव जोड़े को सरकार की तरफ से दी जाती है.