शराब पीने के लिए भी बनवाना होगा लाइसेंस? इतनी है फीस

11 Sep 2024

aajtak.in

जी हां, सरकार उन लोगों का भी लाइसेंस बनाती है, जो शराब पीते हैं.

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इस लाइसेंस को ऑल इंडिया लिकर परमिट कहा जाता है. ये कानूनी दस्तावेज है, जिसे बनवाने के बाद शराब खरीद सकते हैं या फिर शराब लेकर ट्रैवल कर सकते हैं.

हर राज्य में ऑल इंडिया लिकर परमिट को लेकर अलग नियम है. जैसे महाराष्ट्र में शराब कंज्यूम के लिए भी लाइसेंस चाहिए, लेकिन दिल्ली में पार्टी, शादी के लिए परमिट चाहिए.

ऑल इंडिया लिकर परमिट शराब की खरीद और उसे कंज्यूम को वैध बनाता है. ये लाइसेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं.

ये लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपनी नागरिकता और उम्र से जुड़े दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

जैसे महाराष्ट्र में आप ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस बनवा सकते हैं. इसके लिए आप aaplesarkar.mahaonline.gov.in पर जाएं.

ये फीस हर राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है.कई राज्यों में एक या दो साल के लिए लाइसेंस बनता है तो कुछ राज्यों में लाइफटाइम लाइसेंस की भी जरूरत होती है.

महाराष्ट्र में यहां एक साल के लिए करीब 900 रुपये फीस देनी होती है जबकि लाइफटाइम लाइसेंस के लिए करीब 2000 रुपये देने होते हैं.