प्यार में बने शारीरिक संबंध रेप नहीं... इलाहाबाद HC की टिप्पणी

Report: Pankaj Srivastava

20 Sept 2023

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक चले प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता, भले ही किसी वजह से शादी से इनकार कर दिया गया हो.

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक रेप केस की सुनवाई करते हुए की है.

इस केस में प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर रेप का आरोप लगाया था. यह मामला निचली अदालत में चल रहा था, हाईकोर्ट ने इसकी कार्रवाई भी रद्द कर दी.

निचली अदालत में जो आरोप पत्र दाखिल हुआ था, उसे चुनौती देने वाली याचिका जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता ने स्वीकार कर ली और फैसला सुनाया.

दरअसल, यह मामला साल 2008 का है. संतकबीर नगर की युवती की मुलाकात गोरखपुर में एक लड़के से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया. 

परिवार वालों की सहमति से प्रेमी गोरखपुर से मिलने लड़की के घर जाता रहा. साल 2013 में दोनों में शारीरिक संबंध बन गए. 

प्रेमिका का आरोप है कि प्रेमी के परिजनों ने उसे पैसे कमाने सऊदी अरब भेज दिया. जब वह लौटा तो शादी से इनकार कर दिया. इसी के बाद प्रेमिका ने संतकबीर नगर जिले के महिला थाने में प्रेमी पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

कोर्ट में याची के अधिवक्ता ने कहा कि जब शारीरिक संबंध बने, उस समय युवती बालिग थी. स्वेक्षा से उसने संबंध बनाए थे. जब शादी से मना कर दिया तो रेप का झूठा केस दर्ज कराया. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची के अधिवक्ता की दलीलों और पीड़िता के बयानों के आधार पर कोर्ट ने याची के खिलाफ दाखिल पुलिस की चार्जशीट (आरोपपत्र) को रद्द कर दिया.