अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने वालों में से हैं तो जरूरी है कि आपको इससे जुड़े नियम पता हों, जिससे आपकी यात्रा आसान हो.
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आज हम आपको ट्रेन में टिकट चेकिंग से जुड़े नियम बताने वाले हैं.
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रेलवे के मुताबिक, Travelling Ticket Examiner (TTE) को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ट्रेन का टिकट चेक करने का अधिकार है.
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ऐसे में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो टीटीई आपके टिकट को रात 10 बजे के बाद चेक नहीं कर सकता है.
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हालांकि, अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में सफर की शुरुआत करता है तो टीटीई उसके टिकट को चेक कर सकता है.
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RPF, GRP के जवान या रेलवे का अन्य स्टाफ टिकट चेक नहीं कर सकता है. अगर कोई ऐसा करे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.
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अगर आप मिडिल बर्थ पर यात्रा कर रहे हैं तो आप अपनी बर्थ पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं.
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ट्रेन के भीतर या बाहर टिकट चेक करने का अधिकार केवल टीटीई और सचल दस्ता को ही है.
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