6 Dec 2024
By Aajtak.in
Photo: AI
वृंदावन में एक सात मंजिला इमारत का निर्माण रूसी नागरिक नतालिया क्रिवोनोसोवा और यारोस्लाव रोमानोव ने किया था.
Photo: AI
यह कपल टूरिस्ट वीजा पर वृंदावन आया और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होकर एक ट्रस्ट की स्थापना की.
Photo: AI
इसके बाद रूस के इस कपल पर ट्रस्ट की आड़ में इमारत में फ्लैट किराए पर देने और बेचने का आरोप लगा.
Photo: AI
रमणरेती इलाके के लोगों ने इस सात मंजिला इमारत के अवैध तरीके से इकट्ठे किए गए धन से निर्माण की शिकायत प्रशासन से की.
Photo: AI
इसके बाद प्रशासन ने जांच कराई तो कपल की गतिविधियों को धोखाधड़ी और अवैध धन अर्जन से जुड़ा पाया गया.
बीते साल 30 जून 2023 को तत्कालीन डीएम पुलकित खरे ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया.
Photo: AI
रशियन कपल ने डीएम के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अब कोर्ट ने डीएम का आदेश बरकरार रखा है.
रमणरेती क्षेत्र में 1412.72 वर्ग मीटर में बनी सात मंजिला इमारत की कीमत लगभग 29.22 करोड़ रुपये आंकी गई है.
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने इमारत को जब्त करने का आदेश दिया है. यह प्रॉपर्टी अब 'रूसी बिल्डिंग' के नाम से जानी जा रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है.