मनीष कश्यप केस की  SC में सुनवाई, बिहार, तमिलनाडु और केंद्र  सरकार को नोटिस जारी

By Aajtak.in

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को  YouTuber मनीष कश्यप की तरफ  से दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कोर्ट से  जमानत देने और सभी केसों की  सुनवाई एक जगह करने की मांग की थी.

बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है यूट्यूबर.

अलग-अलग राज्यों में दर्ज केस की सुनवाई एक जगह करने की मांग पर, बिहार तमिलनाडु और केंद्र सरकार को नोटिस.

जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय  करोल की पीठ अब 21 अप्रैल  को इस मामले में करेगी सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल  सिब्बल ने तमिलनाडु पुलिस का पक्ष  रखा और आरोप को गंभीर बताया.

सिब्बल ने कहा, फर्जी खबरों के कारण  मौतें हुईं और यह कोई छोटी बात नहीं है.

मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर के बचाव में अर्नब गोस्वामी मामले का हवाला भी दिया.