20 Nov 2024
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे. लेकिन चुनाव के रिजल्ट से पहले सभी पोल एजेंसियां और न्यूज चैनल एग्जिट पोल जारी करेंगे. आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या होते हैं और ये ओपिनियन पोल से है कितना अलग हैं.
एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे होता है, जिसमें वोटिंग के बाद मतदाताओं से चुनाव से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं और उनके जवाब के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है. इससे ये पता चलता है कि मतदाताओं का रुझान चुनाव में किस तरफ है.
ओपिनियन पोल भी चुनावी सर्वे है, लेकिन ये इलेक्शन से पहले किया जाता है. इसमें सभी लोग शामिल होते हैं और इसमें मतदाता होने की शर्त अनिवार्य नहीं है. इस सर्वे में विभिन्न मुद्दों के आधार पर क्षेत्रवार जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है.
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद एग्जिट पोल जारी नहीं किया जाता है. अंतिम चरण के मतदान की वोटिंग खत्म होने के आधा घंटे बाद एग्जिट पोल जारी किया जाता है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 ए के तहत अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक है. वहीं, इसका उल्लंघन करने पर दो साल कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है.
भारत निर्वाचन आयोगन साल 1998 में पहली बार एग्जिट पोल की गाइडलाइंस जारी की थी. वहीं, साल 2010 में 6 राष्ट्रीय और 18 क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बाद धारा 126 ए के तहत मतदान के दौरान एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई गई थी.
बता दें कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जारी करते समय सर्वे एजेंसी का नाम, कितने मतदाताओं से और क्या सवाल पूछे गए यह सब बताना अनिवार्य होता है.