227 दिनों बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिली जमानत, लेकिन नहीं मिलेगी जेल से रिहाई

बिहार के चर्चित यूट्यूब मनीष कश्यप पर से मदुरै कोर्ट ने एनएसए (National Security Act) के आरोप को हटा दिया है. कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत भी दे दी है. 

हालांकि जमानत मिलने के बाद भी मनीष कश्यप को जेल में ही रहना होगा क्योंकि वो कई दूसरे मामलों में भी आरोपी हैं. बिहार आर्थिक अपराध ईकाई ने उनके खिलाफ 4 केस दर्ज किए हैं.

मनीष कश्यप पर अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों की पिटाई का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगा था.

मनीष कश्यप को करीब 227 दिनों बाद मदुरै कोर्ट से राहत मिली और वो एनएसए के आरापों से अब मुक्त हो गए हैं. 

एक आपराधिक मामले में कुर्की जप्ती के आदेश के बाद मनीष कश्यप ने 18 मार्च 2023 को जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया था.

बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई थी. उन पर वहां एनएसए लगाया गया था.

बैंक अधिकारी से रंगदारी मांगने के कथित आरोप में पेशी के लिए बिहार पुलिस उन्हें पटना लाई थी, इसके बाद वो पटना के बेऊर जेल में बंद है.