बदल गया FASTag का ये नियम, टोल पर रिजेक्ट हो सकती है आपकी पेमेंट

13 Feb 2025

FASTag के लिए NCPI ने नया नियम जारी कर दिया है, जो 17 फरवरी 2025 से लागू होगा. ये नियम FASTag बैलेंस वैलिडेशन के लिए है.

कब से लागू होगा नया नियम? 

इस बदलवा का प्रभाव टोल पेमेंट पर पड़ेगा. ये बदलाव सिस्टम को बेहतर करने के लिए जारी किया गया है. नियम की अनदेखी पर Code 176 का सामना करना पड़ सकता है. 

टोल पेमेंट पर पड़ेगा असर 

इस कोड का मतलब है FASTag पेमेंट में एरर या फिर रिजेक्शन. 28 जनवरी 2025 को जारी हुए NCPI के सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है. 

हाल में जारी हुआ सर्कुलर 

इसमें कहा गया है कि अगर आपका FASTag ब्लैकलिस्ट था, तो पेमेंट नहीं होगी. FASTag कम बैलेंस, KYC की दिक्कत या रजिस्ट्रेशन मिसमैच की वजह से ब्लैकलिस्ट हो सकता है. 

नहीं होगी पेमेंट 

सर्कुलर के मुताबिक, टोल प्लाजा पर FASTag रीड से 60 मिनट पहले या रीड के 10 मिनट बाद तक FASTag ब्लैकलिस्ट होता है, तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी. 

क्या है इसका मतलब? 

यानी FASTag के स्टेटस पर 70 मिनट का कैप होगा. आसान भाषा में कहें, तो आप आखिरी मिनट में FASTag को रिचार्ज करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 

क्या होगा असर? 

हां, ब्लैकलिस्ट किए जाने से पहले FASTag को एक ग्रेस पीरियड मिलता है. अगर आपका FASTag ब्लैकलिस्ट है, तो टोल पर तुरंत रिचार्ज करने से आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो सकती है. 

रिजेक्ट हो सकती है पेमेंट 

अगर पेमेंट रिजेक्ट होती है तो आपको दोगुनी पेमेंट देनी होगी. ऐसे में आपको अपने फास्टैग को पहले से रिचार्ज रखना ही बेहतर होगा. 

दोगुनी देनी होगी पेमेंट 

FASTag ब्लैकलिस्ट होने का मतलब है कि उसे डिएक्टिवेट या फिर सस्पेंड कर दिया गया है. इसकी वजह बैलेंस कम होना, डॉक्यूमेंट एक्सपायर होना या अन्य हो सकती हैं.

इस बात का रखें ध्यान