23 Jan 2024
NCLAT ने वॉट्सऐप को प्राइवेसी पॉलिसी मामले में बड़ी राहत दी है. इस राहत के बाद वॉट्सऐप, यूजर्स का डेटा मेटा प्लेटफॉर्म्स से विज्ञापन के लिए शेयर कर पाएगा.
दरअसल, CCI ने वॉट्सऐप पर यूजर्स का डेटा मेटा से शेयर करने पर रोक लगा दी थी. इसे लेकर CCI ने पिछले साल एक विस्तृत आदेश भी जारी किया था.
NCLAT ने इस मामले में कहा, 'पांच साल के लिए लगाया गया बैन WhatsApp LLC के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा.'
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा, 'ये भी गौर किया जाना चाहिए कि वॉट्सऐप अपनी सर्विसेस फ्री ऑफर करता है.' मेटा प्लेटफॉर्म ने CCI के आदेश को चुनौती थी.
हालांकि, इस मामले में मेटा को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है. ट्रिब्यूनल ने साफ किया है डेटा शेयरिंग पर बैन के अतिरिक्त कंपनी को CCI के दूसरे सभी आदेश मानने होंगे.
इसका ये मतलब है कि कंपनी को 231.4 करोड़ रुपये के जुर्माने का 50 फीसदी अदा करना होगा. वॉट्सऐप को ये रकम दो हफ्तों में जमा करनी होगी.
हालांकि, NCLAT ने ये भी कहा है कि वॉट्सऐप को सभी प्रकार के डेटा और डेटा शेयरिंग के मकसद के बारे यूजर्स को बताना होगा.
इसके अलावा यूजर्स के पास अपना डेटा शेयर करने से रोकने का विकल्प होना चाहिए. ट्रिब्यूनल ने सिर्फ डेटा शेयरिंग के मामले में स्टे लगाया है, बाकि आदेश मेटा को मानने होंगे.
NCLAT ने कहा है कि इस मामले को आने वाले डेटा प्रोटेक्शन नियम के तहत बेहतर तरीके से देखा जाएगा. वॉट्सऐप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी फरवरी 2021 में जारी की थी.