01 July 2024
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SIM Card को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया (TRAI) ने यह फैसला साइबर ठगी को रोकने के लिए लिया है.
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TRAI ने साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सिम पोर्टिंग से संबंधित नियम में बदलाव किया और यह 1 जुलाई यानी आज से लागू हो जाएगा.
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TRAI ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि MNP पोर्टेबिलिटी को लेकर नियम थोड़े सख्त होने जा रहे हैं.
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नया नियम लागू होने के बाद SIM Swap या Replacement के बाद 7 दिन तक के एक लॉकिंग पीरियड का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं कर पाएगा.
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मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) में यूजर्स एक टेलीकॉम नेटवर्क की सर्विस को छोड़कर दूसरे टेलीकॉम सर्विस में शामिल होता है. इसमें नंबर नहीं बदलता है. इसे MNP के नाम से भी जानते हैं.
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सिम गुम, चोरी या टूट जाने के बाद टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर और कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर जाकर नई सिम खरीदते हैं. इसे ही सिम स्वैपिंग कहा जाता है.
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कई साइबर ठग इस सर्विस का गलत इस्तेमाल करते हैं. चंद लोग गलत आईडी और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके सिम स्वैप करा लेते हैं, उसके बाद विक्टिम के अकाउंट से जिंदगी भर की कमाई उड़ा लेते हैं.
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इस साल SIM Swaping को लेकर बहुत से केस सामने आ चुके हैं. कई केस में विक्टिम के अकाउंट से चोरी छिपे कई लाखों रुपये उड़ा लिए जाते हैं.
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TRAI ने अपने इस फैसले की जानकारी 28 जून को X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है.साथ ही बताया है कि यह नियम 01.07.2024 से नया नियम लागू हो जाएगा.
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