31 December 2024
नए साल पर जश्न के लिए दिल्ली मेट्रो से शराब लेकर नोएडा, गुड़गाव या फिर दिल्ली में कहीं जाना चाहते हैं, तो कुछ नियमों के बारे में जानना जरूरी है. वर्ना जेल तक जाने की नौबत आ सकती है.
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दिल्ली मेट्रो में सिर्फ सीलबंद शराब की बोतलों को ले जाने की अनुमति है. वो भी प्रत्येक यात्री अधिकतम दो सीलबंद बोतलें ही ले जा सकता है.
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शराब को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाने की ही अनुमति है. व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए शराब के परिवहन की मेट्रो में सख्त मनाही है.
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मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान शराब की बोतलों के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी. मेट्रो परिसर में शराब का सेवन करने की सख्त मनाही है.
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दिल्ली मेट्रो सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में भी चलती है. इसलिए मेट्रो से इन राज्यों की सीमा में प्रवेश करने पर वहां के एक्साइज नियम लागू होंगे.
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अगर कोई दिल्ली से दो शराब की बोतल लेकर मेट्रो में चढ़ता है, तो नोएडा में उतरते वक्त उसे उत्तर प्रदेश के नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति होगी.
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यूपी के नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति दिल्ली से सिर्फ एक बोतल शराब लेकर ही नोएडा आ सकता है. नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या जेल तक हो सकती है.
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इसी तरह यह नियम गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की यात्रा के दौरान भी लागू होता है. अगर कोई दो से अधिक शराब की सीलबंद बोतलों के साथ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है.
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