आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 30 जून को समाप्त हो गई .
इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, फिर इसे बढ़ा दिया गया था.
31 मार्च से 30 जून तक आधार-पैन लिंक कराने के लिए 500 रुपये जुर्माना के तौर पर वसूला जा रहा था.
30 जून के बाद आधार-पैन लिंक कराने के लिए आपसे डबल जुर्माना यानी की 1000 रुपये वसूला जा रहा है.
हालांकि, आपका पैन मार्च 2023 तक काम करता रहेगा. इस वजह से आप आसानी से 2022-23 के लिए ITR दाखिल कर पाएंगे.
हालांकि मार्च के बाद आपको ये सुविधा भी नहीं मिलेगी.
अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा.
इसके बाद आप डीएक्टिवेट हो चुके पैन कार्ड से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे.
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है.
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा.
उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.