19 Feb 2024
Credit: Freepik
भारत में कानूनी रूप से नाम बदलना मुमकिन है लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है. इसमें कई चरण शामिल हैं.
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इसके लिए सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है ताकि नाम बदलने को सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा मान्यता दी जाए.
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सबसे पहला स्टेप है कि आप नाम बदलने की वजह तलाशें. आमतौर पर शादी, तलाक या धर्म परिवर्तन करने पर नाम बदला जाता है.
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अगला स्टेप नाम बदलवे की वजह बताते हुए एक एफिडेविट तैयार करना है. एफिडेविट या हलफ़नामा एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसका इस्तेमाल शपथ के तहत तथ्य बताने के लिए किया जाता है.
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नाम बदलने की प्रक्रिया का अगला चरण भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करना है. अधिसूचना निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए और कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी चाहिए.
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इसके बाद नाम परिवर्तन विलेख (Name Change Deed) के लिए आवेदन करें. नाम परिवर्तन विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जो नाम परिवर्तन की पुष्टि करता है और इसमें पुराने और नए नामों का विवरण शामिल होता है.
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विलेख उस राज्य के अनुसार उचित मूल्य के स्टांप पेपर पर होना चाहिए जहां आवेदक रहता है. इसमें दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए.
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अंतिम चरण नए नाम के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए संबंधित अधिकारियों, जैसे पासपोर्ट कार्यालय, बैंक और अन्य सरकारी एजेंसियों में नाम परिवर्तन विलेख जमा करना है.
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