08 April, 2023 By: Aajtak.in

ट्रेन छूट जाए तो मिलेगा रिफंड! जानें नियम और प्रॉसेस 

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ट्रेन में कई बार सफर करते समय आपको ये टेंशन रहती है कि अगर ट्रेन छूट गई तो क्या होगा? 

Pic Credit: urf7i/instagram

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टिकट कन्फर्म होने के बाद अगर आप ट्रेन में नहीं बैठ पाते हैं तो इस बात की चिंता रहती है कि अब टिकट के पैसे बर्बाद ना हो जाएं. 

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रेलवे सुविधा देता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई और आप सफर करने में असमर्थ हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं.

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इसके लिए आपको सबसे पहले टिकट डिपोजिट रिसिप्ट भरनी होगी. इसको टीडीआर भी कहते हैं. 

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असल में ट्रेन के छूट जाने की स्थिति में चार्ट पहले से तैयार हो गया होता है और उसके बाद टिकट कैंसिल नहीं करा सकते. 

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ऐसी परिस्थिति में आप टीडीआर के माध्यम से अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं. इसे भरते समय रेलवे को ट्रेन में सफर नहीं करने का कारण भी बताना होगा. 

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उसके बाद ही भुगतान वापस मिलेगा. इसके लिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ये टीडीआर केवल ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के भीतर ही भरना होगा. 

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यात्रियों को टिकट काउंटर के माध्यम से इसे भरना पड़ता है. हालांकि, अब रेलवे ने ऑनलाइन टीडीआर की व्यवस्था भी शुरू कर दी है.

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रेलवे आपकी राशि का भुगतान करने में अधिकतम 45 से 60 दिनों का समय लेता है. कई बार ये राशि 15 दिन में यात्रियों को वापस मिल जाती है. 

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यात्रियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि टीडीआर की सुविधा केवल कंफर्म टिकट पर ही मिलेगी. आरएसी और वेटिंग पर ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. 

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