भारतीय रेलवे से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें रेलवे के नियमों की जानकारी होगी.
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ये नियम यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं. ऐसे में इन नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है.
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आइए जानते हैं रेलवे के कुछ नियम जो आपकी यात्री को बनाएंगे आसान और सुगम.
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भारतीय रेल के नियमों के मुताबिक, अगर कोई अकेली महिला या अकेला बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटी उसे रात के समय ट्रेन से नहीं उतार सकता.
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ऐसा करने पर संबंधित महिला रेलवे अथॉरिटी से संबंधित टीटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है.
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रेलवे के नियमों के मुताबिक, रात में सफर के दौरान टीटीई आपको जगाकर आपका टिकट चेक नहीं कर सकता.
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रेल के नियम के अनुसार, रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आप आराम की नींद ले सकते हैं, लेकिन यह नियम उन यात्रियों के लिए लागु नहीं होता जिन्होंने रात मे ट्रेन बोर्ड की हो.
नियमों के मुताबिक, रात में 10:00 से सुबह के 6:00 बजे तक मिडिल सीट को खोला जा सकता है. बाकी के समय में अगर कोई यात्री इसे खोलने की बात कर रहा है तो आप इसकी शिकायत रेलवे अथॉरिटी को कर सकते हैं.
इसी तरह अगर रात के 10:00 से सुबह के 6:00 बजे के बीच कोई सहयात्री सीट को खोलने नहीं दे रहा है तो भी आप इसकी शिकायत रेलवे अथॉरिटी से कर सकते हैं.
अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है या आप अपने निर्धारित बोगी में ना चढ़कर किसी दूसरी बोगी में सवार हो जाते हैं और अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है.
टीटीई आपकी सीट को किसी अन्य यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है. टीटी अगले कुछ स्टेशनों तक आपका इंतजार करेगा.
हालांकि, अब तो लगभग सभी ट्रेनें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ऐसे में आप अगर दूसरी बोगी में भी सवार होते हैं तो ट्रेन के अंदर से अपनी सीट तक पहुंच सकते हैं.
यात्रा के दौरान अगर आपके शेड्यूल में कोई अचानक बदलाव होता है और आपको अगले स्टेशनों तक जाना है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक आप टीटीई से बात कर अपना टिकट एक्सटेंड करवा सकते हैं.
रेल यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे का यह नियम है कि रात में आप स्पीकर फोन पर बात करने के साथ-साथ मोबाइल में किसी तरह का ऑडियो या वीडियो नहीं प्ले कर सकते हैं.
रेलवे के नियमों के मुताबिक आरपीएफ व जीआरपी के किसी भी जवान को यह अधिकार नहीं है कि वह यात्रियों से उनके टिकट के बारे में पूछताछ करें.