क्या वोटिंग के दिन कर्मचारियों को मिलती है पेड लीव? जानें नियम

19 Mar 2024

भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है.

Voting rights

इसमें वह वोट देने के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करता है. जिसमें आरपी अधिनियम 1951 भी शामिल है.

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, मतदान के दिन प्रत्येक कंपनी को उस क्षेत्र में छुट्टी घोषित करनी होगी जहां मतदान हो रहा है.

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अधिनियम के अनुसार, मतदान के दिन कर्मचारी को सवैतनिक छुट्टी देनी चाहिए.

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यानी कंपनी कर्मचारी का वेतन भी नहीं काट सकती है.

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यदि कोई कंपनी मतदान के दिन अवकाश नहीं देती है तो कर्मचारी  इसकी शिकायत कर सकते हैं.

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इन मामलों की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग को की जाती है.

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