26 Feb 2024
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर कर्मचारी जब चाहे अपने खाते से पैसा निकाल सकता है. इसके लिए वो ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं.
लेकिन कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो आपकी ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है.
अगर क्लेम रिक्वेस्ट में दी गई जानकारी ईपीएफ डेटाबेस की जानकारी से मेल नहीं खाती है तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है.
आमतौर पर नाम, डेट ऑफ ज्वॉइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, ईपीएफ खाताधारक के बैंक खाते, अधूरे केवाईसी रिकॉर्ड और अधूरे बैंक विवरण और उम्र या जन्म तिथि बेमेल होते हैं.
इसलिए क्लेम रिक्वेस्ट करते हुए नाम, पिता/पति का नाम, कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख, केवाईसी सत्यापन, सही बैंक विवरण और उम्र या जन्म तिथि की जांच करनी चाहिए.
इनके अलावा खाताधारक को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, जिसे सब्मिट करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि इसमें कोई गलती न हो.
अगर आपने एक ज्वॉइंट अकाउंट दिया है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो जीवनसाथी नहीं है तो ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.
यूएएन आधार से लिंक नहीं होने पर क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है.
ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए अगर आपने गलत एप्लिकेशन फॉर्म भर दिया है तो क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकता है.