PF क्लेम करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा रिजेक्ट

26 Feb 2024

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर कर्मचारी जब चाहे अपने खाते से पैसा निकाल सकता है. इसके लिए वो ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं.

EPF Claim Rejections

लेकिन कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो आपकी ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है.

EPF Claim Rejections

अगर क्लेम रिक्वेस्ट में दी गई जानकारी ईपीएफ डेटाबेस की जानकारी से मेल नहीं खाती है तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है.

EPF Claim Rejections

आमतौर पर नाम, डेट ऑफ ज्वॉइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, ईपीएफ खाताधारक के बैंक खाते, अधूरे केवाईसी रिकॉर्ड और अधूरे बैंक विवरण और उम्र या जन्म तिथि बेमेल होते हैं.

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इसलिए क्लेम रिक्वेस्ट करते हुए नाम, पिता/पति का नाम, कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख, केवाईसी सत्यापन, सही बैंक विवरण और उम्र या जन्म तिथि की जांच करनी चाहिए.

EPF Claim Rejections

इनके अलावा खाताधारक को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, जिसे सब्मिट करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि इसमें कोई गलती न हो.

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अगर आपने एक ज्वॉइंट अकाउंट दिया है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो जीवनसाथी नहीं है तो ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.

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यूएएन आधार से लिंक नहीं होने पर क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है.

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ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए अगर आपने गलत एप्लिकेशन फॉर्म भर दिया है तो क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकता है.

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