31 Jan 2024
Credit: Freepik
जब कोई करदाता आखिरी तारीख तक भी किसी साल के लिए अपना टैक्स नहीं भर पाता है, तो उसके सामने Belated ITR भरने का ही विकल्प होता है.
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यानी जब कोई आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उसे Belated ITR कहा जाता है.
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अगर आप Belated ITR भरते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको लेट फीस चुकानी होती है.
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अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको आईटीआर भरते वक्त 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी.
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वहीं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
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सामान्य आईटीआर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के तहत भरा जाता है, जबकि Belated ITR सेक्शन 139(4) के तहत भरा जाता है.
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