पश्चिम बंगाल पुलिस ने जयनगर में 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में पॉक्सो एक्ट को भी शामिल कर लिया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर में पॉक्सो की धारा 6 को भी जोड़ दिया गया है. कल्याणी के जेएनएम हॉस्पिटल में मृतका का पोस्टमार्टम किया गया. कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, AIIMS के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत की वजह गला घोंटना था और जननांगों में घाव पाए गए थे. केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद, नाबालिग लड़की का शव पुलिस ने उसके परिवार को सौंप दिया है.
रेप-हत्या की घटना के बाद लोगों ने किया था प्रदर्शन
पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या की घटना सामने आई थी. इस वारदात के सामने आने के बाद गुस्साए लोगो ने स्थानीय पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, परिसर में मौजूद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते हुए पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की है.
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वारदात के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो पिछले दो दिनों से बच्ची को आइसक्रीम खिला रहा था. उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था. शुक्रवार की शाम उसने बच्ची को अपनी साइकिल पर लिफ्ट दी. उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गया. वहां बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया आरोप
घटना पर गांव वालों ने कहा कि नाबालिग शुक्रवार शाम से लापता थी. पुलिस ने उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की थी. स्थानीय लोगों ने शनिवार की सुबह जयनगर इलाके में बच्ची का शव बरामद किया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने महिसमारी पुलिस चौकी को आग लगा दी और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. इस वजह से पुलिसकर्मियों को परिसर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. जानकारी मिलते ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भेजा गया.