मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में SIT जांच की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिका दाखिल करने के तरीके और इसमें मौजूद सबूतों पर सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा कि मीडिया रिपोर्ट के अलावा आपके पास और है क्या? कोर्ट ने याचिका को जल्दबाजी में दाखिल और अस्पष्ट बताया.