सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. ये फैसला पिछले साल आया था, जिसमें हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 25, 753 टीचर्स और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्तियों को रद्द करने के आदेश दिए थे. क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? देखें ये वीडियो.