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विश्व

पाकिस्तान: इस्लाम कबूलने से इनकार करने वाले युवक को मौत की सजा

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पाकिस्तान में एक ईसाई व्यक्ति को ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा दी गई है. हालांकि, 37 साल के व्यक्ति का कहना है कि उसके खिलाफ आरोप तब लगाया गया जब उसने इस्लाम धर्म कबूलने से इनकार कर दिया. सुपरवाइजर ने व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि उसने अपने फोन से इस्लाम का अपमान करने वाले मैसेज भेजे. 

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डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, दोषी करार दिए गए व्यक्ति का नाम आसिफ परवेज है. पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक कोर्ट ने उसे 3 साल जेल की सजा भी दी और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि जेल की सजा पूरी होने के बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाए. इस्लाम के अपमान के आरोप में आसिफ को 2013 से ही जेल में रखा गया है. 

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हालांकि, आसिफ ने खुद पर लगे आरोपों से कोर्ट में इनकार किया था. उसने यह भी कहा कि एक फैक्ट्री में काम छोड़ देने के बाद उसके पूर्व सुपरवाइजर ने संपर्क किया और उससे इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की. आसिफ ने जब इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया तब उस पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा दिया गया. हालांकि, सुपरवाइजर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है कि उसने धर्म बदलवाने की कोशिश की थी.

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पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर कड़े कानून लागू हैं. इसके तहत इस्लाम, पैगंबर मुहम्मद, कुरान और अन्य धार्मिक चीज या व्यक्ति के अपमान पर कड़ी सजा दी जाती है. पाकिस्तान में करीब 80 लोग ईश निंदा के आरोप में जेल में बंद हैं. इनमें से आधे को मौत की सजा या आजीवन कैद की सजा दी गई है.

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईश निंदा कानून आमतौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं. कई बार निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी कानून का दुरुपयोग किया जाता है. जुलाई में पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी नागरिक की कोर्ट में ही हत्या कर दी गई थी. उस पर भी ईश निंदा का मुकदमा चल रहा था. 
 

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