दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना को लेकर यह सजा सुनाई है. पिछले साल नवंबर में जांच आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने और फिर इसमें शामिल होने से इनकार करने के लिए उन्हें सजा सुनाई गई है. जैकब जुमा के भारत में सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं से भी रिश्ते रहे हैं, जिनके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार को लेकर जांच चल रही है.
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दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सजा निलंबित नहीं की जा सकती है. तमाम संस्थानों में भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों की जांच कर रहे आयोग ने कहा था कि जैकब जुमा को दो वर्ष कैद की सजा दी जाए.
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जैकब जुमा ने बार-बार कहा है कि वह आयोग के साथ सहयोग करने के बजाय जेल जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिसी खाम्पेपे ने मंगलवार सुबह दिए अपने फैसले में जैकब जुमा के बयानों को अजीब और बर्दाश्त नहीं करने लायक बताया.
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एक समाचार एजेंसी के मुताबिक जज ने कहा कि अदालत का मानना है कि जिस व्यक्ति (जैकब जुमा) ने दो बार दक्षिण अफ्रीका, इसके कानून और संविधान की शपथ ली, उसने कानून की उपेक्षा की, इसे कमतर आंका और कई तरह से इसे खत्म करने का प्रयास किया.
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जस्टिस सिसी खाम्पेपे ने कहा कि बेंच के ज्यादातर जज यह मानते हैं कि कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि इस तरह से अवज्ञा और उल्लंघन गैर कानूनी है और ऐसा करने वाले को बक्शा नहीं जाएगा.
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जैकब जुमा को तीन साल पहले अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने से कुछ महीने पहले राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था. उनकी अपनी ही पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने ही जैकब जुमा को राष्ट्रपति के पद से हटाया था.
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जैकब जुमा एक दशक से अधिक समय से चल रहे अन्य आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं. पूर्व राष्ट्रपति को पांच दिनों के भीतर खुद को पुलिस के हवाले करना होगा. वहीं सामाजिक संगठनों ने जैकब जुमा को सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है.
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जैकब जुमा के भारत में सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं से कथित रूप से संबंध रहे हैं. गुप्ता बंधुओं पर 50 अरब से अधिक रैंड के भ्रष्टाचार के आरोप हैं. जैकब जुमा के दो बेटे हैं जिन पर गुप्ता बंधुओं के जरिये लाभ कमाने का आरोप है. दोनों फिलहाल दुबई में हैं और दक्षिण अफ्रीकी सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है.
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