संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 2019 में लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीजा के लिए नया सिस्टम लागू किया. इससे विदेशी यूएई में रहकर काम और पढ़ाई कर सकेंगे. इस नए नियम से विदेशी नागरिक संयुक्त अरब अमीरात में रहकर 100 फीसदी अपने स्वामित्व में कारोबार कर सकेंगे. संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशियों को लुभाने के लिए ये नया नियम बनाया है. यूएई ने खास कर यह नियम दुबई को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जहां कोरोना वायरस संकट के चलते सैलानियों की आवाजाही में कमी देखी जा रही थी.
(फोटो-@duttsanjay)
अभी 26 मई को फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा हासिल किया है. संजय दत्त ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. फिलहाल, संयुक्त अरब अमीरात के वीजा सहित कई अन्य निमयों मे ढील दिए जाने का असर भी दिख रहा है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसान नियम-कायदों के चलते कोरोना संकट में अपने देशों में लॉकडाउन से परेशान कई कारोबारी दुबई का रुख कर रहे हैं. दुबई शिफ्ट होने वाले अमीर लोगों में भारतीय भी हैं. दुनियाभर के अमीरों के पहुंचने से दुबई में लग्जरी घरों की मांग में इजाफा हुआ है.
(फोटो-@duttsanjay)
Honoured to have received a golden visa for the UAE in the presence of Major General Mohammed Al Marri, Director General of @GDRFADUBAI. Thanking him along with the @uaegov for the honour. Also grateful to Mr. Hamad Obaidalla, COO of @flydubai for his support🙏🏻 pic.twitter.com/b2Qvo1Bvlc
— Sanjay Dutt (@duttsanjay) May 26, 2021
क्या होता है गोल्डन वीजा? जिस गोल्डन वीजा के जरिये यूएई में लंबे समय तक रहने की इजाजत मिल रही है, आइए जानते हैं वो क्या है? गोल्डन वीज़ा सिस्टम से अनिवार्य रूप से कुछ खास श्रेणी के लोगों को लंबे समय (5 और 10 वर्ष) तक यूएई में रहने की अनुमति मिल जाती है. इनमें निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल हैं.
(फोटो-Getty Images)
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीजा का मुख्य फायदा सुरक्षा है. गोल्डन वीजा जारी करते वक्त यूएई सरकार ने साफ कर दिया था कि वो प्रवासियों, निवेशकों और उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो भविष्य में यूएई को अपना घर बनाने की सोच रहे हैं.
(फोटो-Getty Images)
कैसे करें अप्लाई? इच्छुक व्यक्ति, जो गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए) की वेबसाइट के जरिये अप्लाई कर सकते हैं. संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाले जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFA) के जरिये भी अप्लाई किया जा सकता है. आईसीए के जरिये सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है जबकि जीडीआरएफए में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है.
(फोटो-Getty Images)
इसकी प्रक्रिया काफी आसान है. इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दस्तावेज और अपने व्यावसायिक उद्यम को संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट करने को लेकर डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं.
(फोटो-Getty Images)
कौन कर सकता है अप्लाई? निवेशक 10 साल के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए शर्त यह है कि संयुक्त अऱब अमीरात की मुद्रा दिरहम में उनकी आय एक करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए. आवेदक निवेश कोष या कंपनी के रूप में आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, कुल निवेश का कम से कम 60 प्रतिशत अचल संपत्ति के रूप में नहीं होना चाहिए और निवेश की गई राशि को उधार नहीं दिया जाना चाहिए अथवा संपत्ति के मामले में, निवेशकों का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए.
(फोटो-Getty Images)
नियमों के मुताबिक निवेशक को कम से कम तीन साल के लिए निवेश को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए. इस 10 साल के लंबे वीजा को व्यावसायिक साझेदारों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है. बशर्ते कि प्रत्येक साझेदार 1 करोड़ दिरहम का कारोबार में निवेश करे. लंबी अवधि के वीजा में धारक के पति या पत्नी और बच्चों के साथ-साथ एक कार्यकारी निदेशक और एक सलाहकार भी शामिल हो सकते हैं.
(फोटो-Getty Images)
कारोबारियों के अलावा, विशेष प्रतिभा वाले लोग भी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इनमें डॉक्टर, रिसर्चर, वैज्ञानिक, निवेशक और कलाकार शामिल हैं. इन लोगों को उनके संबंधित विभागों और क्षेत्रों द्वारा दी गई मान्यता के बाद 10 साल का वीजा दिया जा सकता है. वीजा इनके जीवनसाथी और बच्चों को भी दिया जाएगा.
(फोटो-Getty Images)
पांच साल के वीजा के लिए नियम काफी हद तक निवेशकों के लिए समान हैं. केवल अंतर यह है कि आवश्यक निवेश की राशि 5 मिलियन दिरहम निर्धारित की गई है. हाई स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र संयुक्त अरब अमीरात में 5 साल के रेजिडेंसी वीजा के लिए पात्र हैं. इसके अलावा, विदेशी नागरिक जो यूएई में अपना कोरोबार शुरू करना चाहते हैं, वे गोल्डन बिजनेस वीजा योजना के माध्यम से स्थायी निवास (5 वर्ष) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
(फोटो-Getty Images)