पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के कथित मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी को एक अफगानी नागरिक के अपहरण के मामले में बरी कर दिया.
मुंबई पर 26 दिसंबर, 2014 को आतंकवादी हमला करने के मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लखवी की हिरासत को निलंबित करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक अफगान नागरिक को अगवा करने का मामला दर्ज कराया था.
इस्लामाबाद पुलिस द्वारा 29 दिसंबर, 2014 को दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, मोहम्मद दाऊद ने शिकायत की थी कि अफगान नागरिक उसके साले अनवर खान को छह साल पहले लखवी ने अगवा किया था.
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील आमिर नदीम ने अपनी दलील में कहा कि अपहरण के मामले में लखवी का नाम सीधे तौर पर लिया गया है. उन्होंने दावा किया कि वादी और अपहृत व्यक्ति के भाई इस मामले में चश्मदीद गवाह थे.
नदीम ने अदालत से लखवी को समन भेजने और अपहरण के मामले में अभ्यारोपित करने का अनुरोध किया.
अपने फैसले में हालांकि अदालत ने कहा कि मामले को छह साल के अंतराल के बाद दाखिल किया गया है. उसने कहा कि मामले का वादी एक बार भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और कोई नहीं जानता कि अगवा व्यक्ति कहां है.
इसके बाद अदालत ने लखवी को अपहरण के इस मामले में बरी कर दिया.
- इनपुट IANS