भारत और पाकिस्तान के बीच नई वीजा नीति पर शनिवार को हस्ताक्षर होंगे. इस नीति में दोनों देशों के लोगों पर लागू प्रतिबंधों को आसान कर दिया गया है.
अधिकतम छह महीनों के लिए एक एकल प्रवेश विजिटर वीजा होगा, लेकिन प्रवास एक बार में तीन महीनों और पांच स्थानों से अधिक का नहीं हो सकता (फिलहाल प्रवास तीन स्थानों तक सीमित है). एक बयान में कहा गया है कि बिजनेस वीजा को विजिटर वीजा से अलग कर दिया गया है.
एक नई श्रेणी के तहत वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष से ऊपर) के लिए, एक-दूसरे देशों के पति-पत्नियों के लिए तथा माता-पिता के साथ आने वाले 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पांच अलग-अलग स्थानों हेतु कई प्रविष्टियों के साथ विजिटर वीजा दो वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिए जारी किया जा सकता है.
नई नीति के तहत पारगमन वीजा भी अब 72 घंटे के बदले 36 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा. पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री रहमान मलिक और भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. कृष्णा पाकिस्तान के तीन दिवसीय दौरे पर हैं.
मलिक ने शुक्रवार को कहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि वीजा समझौते का लाभ दोनों देशों के आम लोगों को मिलेगा. इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है.