अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 6 देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है. सोमवार को कोर्ट ने कहा कि ट्रैवल बैन को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है,जबकि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी है.
इसके चलते अब चाड, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन सहित नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला से आने वाले लोगों को वीजा नहीं मिल सकेगा.
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ट्रंप के ट्रैवल बैन के विरोध में थे. इससे पहले हाई कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ट्रैवल बैन पॉलिसी के नवीन संस्करण का समर्थन किया था.
करीबी रिश्तेदारों के आने पर प्रतिबंध नहीं
इससे पहले निचली अदालत ने कहा था कि अगर इन देशों के लोगों का कोई करीबी रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो इनके आने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है. अदालत ने कहा था कि अमेरिका में रह रहे इन देशों के किसी नागरिक के दादा-दादी, कजिन व अन्य रिश्तेदारों को आने से नहीं रोका जा सकता.
मामले की जल्द सुनवाई
ट्रैवल बैन पर सैन फ्रांसिस्को की नवीं यूएस सर्किट कोर्ट और रिचमंड, वर्जीनिया की चौथी यूएस सर्किट कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. वे इस हफ्ते इस पॉलिसी की वैधता पर सुनवाई करेंगी. दोनों ही कोर्ट इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई कर रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला सुनाएं.