पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के मुखिया इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है. जिसके बाद उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. दरअसल, जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में ये वारंट जारी किया है.
Pakistan | A magistrate of Islamabad's Margalla police station issued arrest warrant against PTI chief Imran Khan related to a case registered on August 20 for his remarks regarding Additional District & Sessions Judge Zeba Chaudhry, reports Pakistan's Geo News
— ANI (@ANI) October 1, 2022
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बता दें कि पिछले कुछ समय से इमरान खान पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. इससे पहले भी उन पर अधिकारियों और जज को धमकाने को लेकर पहले से ही मामले दर्ज हैं. इसको लेकर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी हुई है. उनके खिलाफ इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद ने भी केस दर्ज कराया था.
चार धाराओं में मामला हुआ है दर्ज
FIR में पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की चार धाराएं- 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 189 (लोक सेवक को चोट की धमकी), और 188 ( जियो न्यूज के अनुसार, लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) शामिल हैं. यह वारंट इमरान खान द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करने के कुछ घंटों के भीतर आया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने 20 अगस्त को राजधानी में एक सार्वजनिक रैली में अपनी सीमा पार कर ली थी.
कोर्ट में बोले- मांफी मांगने को तैयार हूं
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका, खासकर निचली न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में उन्होंने अदालत के सामने जो कहा, वह उसका पूरी तरह से पालन करेंगे और वह इस संबंध में अदालत की संतुष्टि के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं. वह "माफी मांगने को तैयार हैं".