पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान और पाकिस्तानी अवामी तहरीक (पीएटी) के नेता ताहिरुल कादरी को भगोड़ा घोषित कर दिया है. शरीफ के इस्तीफे पर अड़े इमरान खान
'डॉन' के अनुसार, दोनों को पाकिस्तान टेलीविजन और संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों द्वारा गतिरोध पैदा कर देने के दौरान वरिष्ठ अधिकारी पर किए गए हमले के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है.
विशेष अदालत ने बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री परवेज खट्टाक सहित इमरान, कादरी और पीटीआई और पीएटी के नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.
अदालत के आदेश के बाद इमरान ने कहा कि वह एटीसी से जमानत लेने की अर्जी नहीं देंगे और सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. सितंबर में पीटीआई और पीएटी के प्रदर्शनकारी पीटीवी के मुख्यालय में घुस आए थे.
जैसे ही प्रदर्शनकारी पीटीवी की इमारत में घुस गए और उन्होंने कार्यक्रम नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को अपने कब्जे में ले लिया और टीवी का प्रसारण अस्थाई रूप से रोक दिया.
सेना की कार्रवाई के बाद चैनल का प्रसारण फिर से शुरू हो पाया. पीटीवी पर हुए हमले के बाद संघीय सरकार ने इसे आक्रामकता और हिंसा करार दिया था.
इनपुट: आईएएनएस से