दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है. भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एनजवीलर को तलब किया था. जिसके बाद जॉर्ज एनजवीलर ने शनिवार को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की.
सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर जर्मन के राजदूत जॉर्ज एनजवीलर के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप: विदेश मंत्रालय
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा है, "आज नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को बुलाकर हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणियों पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया है. हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं. भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है. जिस तरह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा. इस मामले में पक्षपातपूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित है."
India protests German Foreign Office Spokesperson's comments:https://t.co/0ItWQCRpyF pic.twitter.com/FZI3fWM51y
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 23, 2024
जर्मन विदेश मंत्रालय ने की थी टिप्पणी
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार देर रात को दिल्ली शराब नीति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमने इसे नोट किया है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा. केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है.
जर्मन विदेश मंत्रालय ने आगे कहा था, "आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष ट्रायल के हकदार हैं. उन्हें भी बिना किसी प्रतिबंध के सभी कानूनी रास्तों को चुनने का अधिकार है. जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि निर्दोष होने के अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख तत्व है और वो इस केस में भी लागू होना चाहिए.
#WATCH | Georg Enzweiler, Deputy Head of Mission of the German Embassy, leaves from the Ministry of External Affairs (MEA) in Delhi. pic.twitter.com/1insDAZ7zx
— ANI (@ANI) March 23, 2024
28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. ईडी ने केजरीवाल को अदालत में पेश कर दस दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी को 6 दिन की रिमांड दी है. अब उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.
कोर्ट की ओर से 6 दिन की ईडी रिमांड मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा. मैं स्वस्थ हूं और जेल से ही सरकार चलाऊंगा.