एक तरफ भारत में राष्ट्रगान गाने पर बहस छिड़ी हुई है. वहीं पड़ोसी देश चीन अब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान ला सकता है. अभी तक इसके तहत सिर्फ 15 दिन की सजा दी जाती थी.
स्थानीय मीडिया के अनुसार, चीन की संसद ने देश के राष्ट्रगान 'मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स' का अनादर करने पर 15 दिन कारावास की सजा देने संबंधी एक कानून पारित किया था.
नेशनल पीपल्स कांग्रेस (NPC) स्टैंडिंग कमेटी के दो महीने के सत्र में इस पर विचार करने के लिए एक संशोधन पेश किया गया है. शिंहुआ संवाद समिति ने बताया कि मसौदे के अनुसार इस मामले में उल्लंघनकर्ताओं को तीन साल कारावास तक की सजा हो सकती है.
राष्ट्रगान बजाने की अनुमति एनपीसी सत्रों के उद्घाटन एवं समापन समेत औपचारिक राजनीतिक सभाओं, संवैधानिक शपथ ग्रहण समारोहों, ध्वजारोहण समारोहों, बड़े आयोजनों, पुरस्कार वितरण समारोहों, स्मरणोत्सवों, राष्ट्रीय मेमोरियल डे समारोह, महत्वपूर्ण राजनयिक अवसरों, बड़े खेल समारोहों और अन्य उपयुक्त अवसरों पर होगी.
इस संशोधन में कहा गया है कि अंतिम संस्कार, अनुचित निजी अवसरों, विग्यापनों में या सार्वजनिक स्थानों पर पार्श्व संगीत के रूप में राष्ट्रगान का प्रयोग अनुचित होगा.
इन उल्लंघनकर्ताओं में राष्ट्रगान के बोल में दुर्भावनापूर्वक बदलाव करने वाले या राष्ट्रगान का अनादर करते हुए या गलत तरीके से उसे बजाने गाने वाले लोग शामिल हैं. आपको बता दें कि चीन का राष्ट्रगान कवि तियान हान ने लिखा है और इसके संगीतकार नीए एर हैं.