पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी एक अदालत ने शुक्रवार को एक धर्मगुरु को दूसरे पंथ के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है.
जज खालिद अरशद ने मौलाना अब्दुल गनी को दूसरे पंथ के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने के लिए 10 साल चार महीने की सजा सुनाई. अदालत ने उन पर 7 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मस्जिद में दिया भड़काऊ भाषण
मौलाना
गनी बहावलपुर जिले के हासिलपुर क्षेत्र के पास कईमपुर में एक मस्जिद के धर्मगुरू हैं. पुलिस ने मस्जिद में सुबह की नमाज के बाद नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में गनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें गिरफ्तार कर
लिया था.
पर्चे बांटने के आरोप में चार लोगों को भी जेल
कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले पर्चे बांटने के आरोप में चार लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें तीन से साढ़े तीन महीने तक की सजा सुनाई. इसके अलावा उनपर
पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया.
पाकिस्तान ने देश में नफरत फैलाने वाले और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले धर्मगुरुओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है.
भाषा से इनपुट