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35 साल बाद कैलिफोर्निया से डिपोर्ट हुआ कपल, अमेरिका में जन्मीं 3 बेटियां सकते में

गोंजालेज कपल ने मार्च 2000 से अगस्त 2021 के बीच अमेरिका में रहने के सभी कानूनी विकल्प समाप्त कर दिए थे. अधिकारियों ने यह भी कहा कि नेल्सन गोंजालेज ने 1992 में शरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह मामला 1998 में बंद हो गया था, और 2000 में स्वैच्छिक निर्वासन का आदेश दिया गया था.

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अमेरिका में 35 साल से रह रहे कपल को किया गया डिपोर्ट.
अमेरिका में 35 साल से रह रहे कपल को किया गया डिपोर्ट.

अमेरिका से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां दक्षिण कैलिफ़ोर्निया का एक परिवार तबाह हो गया है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने ग्लेडिस और नेल्सन गोंजालेज नामक कपल को निर्वासित कर दिया, जो 35 साल से अमेरिका में रह रहे थे. यही नहीं उनकी तीन अमेरिका में जन्मी बेटियां इस अचानक हुई घटना से सदमे में हैं.

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दरअसल, ग्लेडिस गोंजालेज और नेल्सन गोंजालेज को 21 फरवरी को अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने गिरफ्तार किया था. तीन हफ्तों तक हिरासत में रखने के बाद, उन्हें 18 मार्च को कोलंबिया उनके देश भेज दिया गया.

गोंजालेज जोड़ा 1989 में कैलिफोर्निया के पास सैन इसिड्रो में अमेरिका आया था. दशकों तक, उन्होंने अमेरिका में अपना जीवन बनाया, तीन बेटियों को पाला और समुदाय में घुल-मिलकर रहने लगे.

उनकी बेटियों के अनुसार, यह जोड़ा हमेशा इमिग्रेशन प्रक्रिया का पालन करता रहा, नियमित रूप से चेक-इन्स करता था और कानूनी तरीकों से अमेरिका में रहने का रास्ता खोज रहा था.

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उनकी बेटी, स्टेफनी गोंजालेज ने कहा, "करीब चार दशकों तक, उन्होंने यहां जीवन बनाया,  तीन बेटियों को पाला, अपने समुदाय को कुछ दिया और हाल ही में अपने पहले पोते का स्वागत किया. अब, उन्हें अपराधियों की तरह पेश किया जा रहा है. यह गलत है.'

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एक इमिग्रेशन वकील, मोनिका क्रूम्स ने कहा कि गोंजालेज जोड़ा नागरिकता पाने के लिए कई वर्षों तक प्रयास करता रहा, टैक्स भी भरे और कभी कानून के साथ कोई समस्या नहीं थी. क्रूम्स ने यह भी आलोचना की कि जोड़े को बिना कोई समय दिए निर्वासित कर दिया गया.

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कस्टम्स एन्फोर्समेंट विभाग के अनुसार, गोंजालेज जोड़े ने मार्च 2000 से अगस्त 2021 के बीच अमेरिका में रहने के सभी कानूनी विकल्प समाप्त कर दिए थे. अधिकारियों ने यह भी कहा कि नेल्सन गोंजालेज ने 1992 में शरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह मामला 1998 में बंद हो गया था, और 2000 में स्वैच्छिक निर्वासन का आदेश दिया गया था.

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